मधेपुरा। 16 साल पुराने दहेज हत्या के मामले में अदालत ने शुक्रवार को पति समेत चार आरोपियों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। एडीजे-3 रघुवीर प्रसाद की अदालत ने श्रीनगर थाना क्षेत्र के मधुबनी गांव निवासी रमेश मेहता को पत्नी और बेटे की हत्या के मामले में उम्रकैद और 40 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।मामले में आरोपी महानंद मेहता, प्रदीप मेहता और मनोज मेहता को 3-3 वर्ष की सजा तथा 10-10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है।
अपर लोक अभियोजक रमेश कुमार मेहता के अनुसार, मृतका के पिता सत्यनारायण मेहता ने पुलिस को बताया था कि उनकी बेटी कारी देवी की शादी वर्ष 2005 में श्रीनगर थाना क्षेत्र के मधुबनी निवासी रमेश मेहता से हुई थी। शादी के बाद दोनों करीब पांच साल तक साथ रहे। दंपती का एक साल का बेटा भी था।
आरोप था कि पति और परिवार के अन्य लोगों ने महिला और उसके बेटे पर किरासन तेल छिड़ककर आग लगा दी, जिससे दोनों की मौत हो गई। मामले में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की थी। करीब 16 साल बाद अदालत में मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद दोषियों को सजा सुनाई गई।
✴️✴️✴️✴️✴️✴️✴️✴️✴️✴️✴️✴️✴️✴️✴️✴️✴️✴️


0 टिप्पणियाँ