मधेपुरा: नाबालिग छात्रा के अपहरण और छेड़खानी के मामले में मधेपुरा की पॉक्सो अदालत ने निजी विद्यालय के पूर्व प्रधानाध्यापक मो. सद्दाम उर्फ मो. आकिब को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
शुक्रवार को एडीजे-6 सह विशेष पॉक्सो न्यायाधीश अमित कुमार पांडेय की अदालत ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर यह फैसला सुनाया। मामला भर्राही थाना क्षेत्र का है।
अभियोजन के अनुसार, 18 जुलाई 2024 को आरोपी ने नाबालिग छात्रा का अपहरण कर उसके साथ छेड़खानी की थी। छात्रा के घर नहीं लौटने पर उसके पिता ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद पुलिस ने तकनीकी सर्विलांस और छापेमारी के जरिए छात्रा को सकुशल बरामद किया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।
विशेष लोक अभियोजक विजय कुमार मेहता के अनुसार, दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।
मधेपुरा से बड़ी खबर। नाबालिग छात्रा के अपहरण और छेड़खानी मामले में अदालत के इस फैसले की इलाके में चर्चा हो रही है।

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